NOW HINDUSTAN कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा, डीएसपी पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना बांगो के अपराध क्र. 229/2024 धारा 103 (1) बीएनएस के मामले में थाना बांगो क्षेत्र के चौकी मोरगा में ग्राम पतुरियाडांड जंगल निवासी अपनी पत्नी उम्र 24 वर्ष के साथ बच्चों को लेकर अरसिंया से पतुरियाडांड़ अपने घर जा रहा था।
जानकारी के अनुसार रास्ते में पत्नी के द्वारा थक जाने पर चलने से इंकार कर रही थी। तब पति द्वारा जबरन चलने को बोला। इस पर पत्नी ने उसे अपशब्द कहे और पति को गुस्सा आ गया। उसने आपा खोते हुए हाथ-मुक्का से उसके चेहरे गाल में कई बार मारपीट की। इस पर भी गुस्सा शांत न हुआ तो वहां से चट्टान रास्ते से आगे घर जाते समय कथित आरोपी के द्वारा पुनः डंडा से सिर में मार दिया। जिससे वह चट्टान से नीचे गिर गई। मारपीट करने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण 16 दिसम्बर को उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता के द्वारा मर्ग की सूचना देने पर मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया गया था, जो पीएम रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन, घटना स्थल का निरीक्षण के आधार पर कथित आरोपी साकिन पतुरियाडांड जूनापारा चौकी मोरगा थाना बांगो के विरूद्ध मारपीट कर हत्या करना अपराध सबूत पाये जाने पर हिरासत में लेकर 20 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि मंगतूराम मरकाम (चौकी प्रभारी मोरगा), आरक्षक देवेन्द्र पैकरा, महिपाल, शिव चौहान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।