पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे, बहू और पोती की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा……

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. Korba. अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहु सुमित्रा कंवर और 4 साल की पोती यशिका कंवर की तीन साल पहले 21 अप्रैल 2021 की सुबह कुछ लोगो के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आरोपियों में मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला सहित कुल पांच लोग शामिल हैं।
मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

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सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि हरीश कंवर और उनके परिवार के अन्य सदस्य की निर्मम हत्या की गई थी। हत्या में इस्तेमाल किये गए दो कत्ता को भैसमा के पास एक डेम में फेंक दिया गया था।  हत्यारे ने तीनों के चेहरों पर सिर, गर्दन, मुंह ,नाक, कान पर पर कई बार वार किया था ।हरीश कुमार के गार्डन के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे । उन्होंने कुछ सबूत नष्ट करने की कोशिश किया था। अदालत ने मामले में गिरफ्तार किये गए पांच आरोपी को दोसी ठहराया । सभी को  आईपीसी की धारा 120बी/34,( साजिश) 201 (सबूत नष्ट करना) 302 (हत्या) एवं 406 ( विश्व आघात करने) में कोर्ट  ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी  । तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

न्यायालय के फैसले के बाद, कृष्णा द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कुल पांच आरोपियों को सजा दी गई है, जिनमें हरीश कंवर का बड़ा भाई हरभजन सिंह कंवर ,उसकी पत्नी और साला परमेश्वर कवर के अलावा परमेश्वर के दोस्त राम प्रसाद मंननेवार और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिन्हें न्यायालय ने संज्ञान में लिया और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह हत्याकांड 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसमा में हुआ था। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की हत्या सुबह के समय कर दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में कुछ ही घंटों में पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पता चला कि हत्यारा मृतक के बड़े भाई का साला था। मामले में गहराई से जांच करते हुए पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। पूरा मामला घरेलू विवाद का बताया गया है जिसमें मृतक के बड़े भाई के भी शामिल होने की बात सामने आई थी।

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