NOW HINDUSTAN. Korba. मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना क. का.आ. 1080 (अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पंजीयन प्राधिकारी को वाहनों के पंजीयन चिन्ह के रूप में उपयोग करने के लिए उसके सम्मुख कॉलम (3) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है,
स.क्र.
(1). कोड नंबर
1.मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी सीजी 32
2.सारंगढ़-बिलाईगढ़. सीजी 33
3.खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई. सीजी 34
4.मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. सीजी 35
5. सक्ती. सीजी 36
इस तरह से अधिसूचना जारी होने के बाद अब इन पांच जिलों में वाहनों के नम्बर में सीजी नंबर के साथ लिखा होगा ।