हत्या के प्रयास एवं सहित 07 अन्य गंभीर धाराओं मे अपराध दर्ज
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NOW HINDUSTAN. Korba. कोरबा जिले के थाना बांगो क्षेत्र अंतर्गत पुलिसकर्मियों के साथ की गयी हुज्जतबाज़ी व हमले के मामले में एफआईआर क्रमांक 94/2025 दर्ज करते हुए सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 221, 296, 121(1), 132 एवं 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट, उनकी हत्या की नीयत से हमला, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
उल्लेखनीय हैं की थाना बांगो में तैनात आरक्षक क्रमांक 50 अनिल कुमार पोर्ते, आरक्षक 298 अभिषेक पांडेय एवं आरक्षक 651 गजेन्द्र बिंझवार को ग्राम बगबुड़ा निवासी द्वारा दी गए चोरी की सूचना पर शिनाख्त करने ग्राम पहुंचे थे।
जानकारी के अनुसार जांच दल ने ग्राम बगबुड़ा पहुँचकर एक संदिग्ध को बुलाया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने अचानक आक्रमण करते हुए आरक्षक अनिल कुमार से मारपीट की तथा गाली-गलौज एवं जातिसूचक टिप्पणियों के साथ मुक्के-लाठी से हमला किया। जब अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया, तो संदिग्ध के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे तथा घटना की सूचना थाना प्रभारी को दी।
उक्त गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए कोरबा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की और बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 221, 296, 121(1), 132, 109 के तहत एफआईआर दर्ज की।
कथित चार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पुलिस ने कहा हैं की कोरबा पुलिस जनता की सेवा मैं सदैव तत्पर है, परंतु पुलिसकर्मियों पर हमला एक गंभीर अपराध है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जावेगा। दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

