वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर रोजगार सहायक की सेवा समाप्त का आदेश जारी……

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. Korba.  कोरबा जिले के ग्राम पंचायत बेहरचुआ में फर्जी जिओ टेग के जरिए दूसरे निर्माण स्थल का टैगिंग कर और अन्य हितग्राहियों के नाम से मनरेगा की राशि आहरण कर गबन करने एवं लगभग 15 नग पक्का फर्श कोटना निर्माण ना करते हुए उसकी राशि निकालकर गबन करने के आरोप में अंतत: रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है।

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यह मामला संज्ञान में आने पर मीडिया ने लगातार प्रमुखता से इसे उजागर किया। कोरबा जिला कलेक्टर अजीत बसंत के भी संज्ञान में यह मामला लाया गया। खबर और शिकायत पर जांच कराई गयी और जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने हेतु आदेश जारी किया गया।

करतला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत बेहरचुआ की रोजगार सहायक द्वारा बेहरचुआ में पक्का फर्श एवं कोटना निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जॉच उपरांत वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया। वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर धारा 27 (2) के तहत सेवा समाप्ति की कार्यवाही किये जाने का निर्देश है। अतः कलेक्टर कोरबा द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुसार एक माह का मानदेय सहित सेवा समाप्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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