11 फरवरी शनिवार को हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरबा में ..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
2 Min Read

कोरबा 10 फरवरी NOW HINDUSTAN राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण को लेकर छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरबा में होगा। जिसके लिए श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार जिला न्यायालय स्तर एवं बाह्य व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली हेतु कुल 16 न्यायिक अधिकारियों की खण्डपीठ तैयार की गई है। लोक अदालत मे रखे जाने वाले कुल चिन्हांकित प्रकरणों की संख्या लगभग 1200 एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या लगभग 2200 है। सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को लोक अदालत में शारीरिक रूप से या विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा।
उक्त खण्डपीठ लोक अदालत के प्रकरणों का आफ लाईन एवं आन लाईन दोनों माध्यम से सुनवाई करेगी, पक्षकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से घर/कार्यालय में रहते हुए Jisti Meet के माध्यम से जुड़ेगे। आॅन लाईन जुड़ने के लिये वेब साईड http//district.ecourts.gov.in/korba से लिंक कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के दूरभाष क्रमांक 07759-228939 से संपर्क या जिला न्यायालय के टेक्निकल स्टाॅफ की मदद ले सकते हैं।
11 फरवरी 2023 को राजस्व न्यायालय हेतु कुल 24 खण्डपीठ का गठन किया गया है। जिसमें समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, कटघोरा, दर्री, पोड़ी-उपरोड़ा, एवं पाली, समस्त तहसीलदार कोरबा, कटघोरा, करतला, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली एवं हरदीबाजार, अतिरिक्त तहसीलदार भैसमा, बरपाली एवं समस्त नायब तहसीलदार कोरबा, करतला, कटघोरा, बरपाली, दीपका, पसान, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली, की खण्डपीठ के द्वारा राजस्व मामले भू-अर्जन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया जायेगा।

Share this Article

You cannot copy content of this page