समझौते के आधार पर हुआ,6361 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में ..

Rajesh Kumar Mishra
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कोरबा NOW HINDUSTAN राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर दिनांक 11 फरवरी 2023 को सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। श्री डी0एल0 कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आतिथ्य में एवं विशिष्ठ अतिथि श्री बी. राम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, अपर सत्र न्यायाधीश कु. संघपुष्पा भतपहरी, अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा श्रीमति ज्योति अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक कोरबा हरीश चंद्र मिश्र, सुरेश शर्मा, उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कोरबा, नूतन सिंह ठाकुर, सचिव जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, बी.के. शुक्ला, सदस्य, छ0ग0 राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर दीप प्रज्जवलन कार्यक्रम में उपस्थित थे। नालसा थीम सांग न्याय सबके लिये के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जिसमें न्यायालय में कुल 10924 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 2006 एवं प्री-लिटिगेशन के 8918 प्रकरण थे। जिसमें राजस्व मामलों के 5249 प्रकरण सहित कुल 133 प्री-लिटिगेशन प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कुल 979 प्रकरणों सहित 6361 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर हुआ ।

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बेसहारा बुजर्ग दंपत्ति का सहारा बना नेशनल लोक अदालत घर बैठे मिला न्याय। दिनांक 09.02.2020 केा आवेदक बुजुर्ग दंपत्ति के जवान पुत्र की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हो जाने के कारण आवेदकगणों के द्वारा समस्त मदों में कुल 36,00,000/- रूपये एवं इस पर 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से क्षति रकम प्राप्त करने हेतु, अनावेदक के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत मान. न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में मृतक जो एकमात्र कमाने वाला सदस्य था के मृत्यु के पश्चात् बेसहारा बुजुर्ग दंपत्ति आवेदकगणों के लिये अत्यंत कठिन हो चला था। प्रकरण में आावेदकगण एवं अनावेदक (बीमा कंपनी) ने हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में संयुक्त रूप से समझौता कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें हाइब्रीड नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए आवेदकगणों ने घर बैठे अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15,00,000/- रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) बिना किसी डर-दबाव के राजीनामा किया जिसे आज दिनांक से 60 दिवस के भीतर अदा किए जाने का निर्देश दिया गया इस प्रकार घर बैठे बुजुर्ग आवेदकणों को जीवन जीने का एक सहारा नेशनल लोक अदालत ने प्रदान किया।

 

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