महासमुन्द पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, आरोपी को उसके अवैध सबंध के लिए मना करना बना हत्या की वजह…

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
4 Min Read

कोरबा/महासमुन्द NOW HINDUSTAN दिनांक 26.03.2021 को ग्राम बम्हनी में मृतिका संतोषी बाई पति परमानंद यादव उम्र 50 साल का हत्या होने की सूचना पर थाना महासमुंद में अपराध क्रमांक 112/2021 धारा 302 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह भा0पु0से0 के द्वारा पूर्व लंबित आपराधों के निकाल हेतु महासमुन्द जिले का समस्त थाना/चौकीयों प्रभारीयों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य् में थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द के उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये टीम गठित कर पुलिस टीम को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया । पुलिस टीम द्वारा मृतिका संतोषी यादव से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी , परिवार सबंधी, भूमि बंटवारा , प्रेम सबंध एवं मृतिका के निजी जीवन के सबंध में जानकारी एकत्रित किया गया ।

विवेचना के दौरान पता चला कि मृतिका के पति परमानंद यादव का गांव की ही एक अन्य महिला के साथ लंबे समय प्रेम सबंध था । जिसकी जानकारी मृतिका को होने पर वह आये दिन अपने पति को इस संबंध में रोक-टोक, मना करती थी, जिसकी वजह से मृतिका एवं आरोपी के बीच आये दिन झगडा विवाद होता था। मृतिका से होने वाली विवाद से परेशान होकर आरोपी ने मृतिका की हत्या करने की सोची । इसी दौरान आरोपी को एल.आई.सी. एजेन्ट से ज्ञात हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की टर्म लाईफ इंशोरेन्स हो तो मृत्यु के बाद नॉमिनी व्यक्ति को पैसा मिलता है, जानकारी होने पर आरोपी ने मृतिका के नाम से घटना 20 दिवस पूर्व ही 8-8 लाख दो टर्म लाईफ इंशोरेन्स कराया। दिनांक 26.03.2021 को आरोपी सहकारी बैंक महासमुन्द से डियूटी कर शाम को ग्राम बम्हनी गया तथा रोड किनारे अंधेरे में अपने मोटर सायकल को खड़ा कर , घर में प्रवेश किया । घर में मृतिका जब रोटी बना रही थी उसी दौरान रसोई के पास जाकर मृतिका की हत्या करने नियत से अपने पास रखे चाकू से मृतिका संतोषी यादव के शरीर में लगातार वार किया और वहां पड़े कपडा (गमछा)े के टुकडे से हाथ और चाकू पोछकर पीछे के दरवाजे से निकला और फिर अपने आप को महासमुन्द में होना दिखाने के लिए आरोपी अपनी मोटर सायकल से बम्हनी से महासमुन्द की ओर निकला। जाते समय रास्ते में हत्या में प्रयुक्त चाकू को फेक दिया। रास्ते में ही उसके पास उसके छोटे भाई का फोन आने पर वह अपने आप को महासमुन्द में होना बताकर अपने भाई घर रमनटोला महासमुन्द गया और वहॉ से अपने भाई के साथ वापस अपने घर ग्राम बम्हनी गया। आरोपी परमानंद यादव पिता स्व. ईतवारी यादव उम्र 55 वर्ष सा. वार्ड नं. 07 बम्हनी थाना महासमुन्द के विरूध्द अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर तथा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कर थाना महासमुन्द में आरोपीं के विरूध्द थाना सिटी कोतवाली में अपराध धारा 302 भादवि के तहत् कार्यवाही की गई।

यह संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव एव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महासमुंद श्रीमति मंजूलता बाज के निर्देशन में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुश्री गरिमा दादर एवं थाना प्रभारी महासमुंद निरीक्षक अशोक वैष्णव, सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक नसीम उद्दीन खान प्रआर. आबिद खान, प्रकाश ठाकुर, साईमा अम्बीलकर आर. कामता आवडे, महेश जोशी, कृष्णकान्त रजक एवं टीम के द्वारा की गई है ।

Share this Article

You cannot copy content of this page