ईपीएफओ का आदेश: बालको प्रबंधन व ठेकेदार ₹65.54 लाख बकाया जमा करें……

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. कोरबा/बिलासपुर।  बालको के एक ठेकेदार  के पीएफ की राशि जमा नही किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मुख्य नियोक्ता बालको प्रबंधन और ठेकेदार एके सिन्हा को भविष्य निधि का 65.54 लाख रुपए बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया है कि 200 कर्मचारियों को पीएफ का लाभ नहीं दिया गया है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हुई है।

बालको प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही

बालको प्लांट में ठेकेदार एके सिन्हा टाउनशिप में काम करता है, जिसमें रखरखाव, स्वच्छता, स्टोर, वेल्डिंग, जल प्रबंधन जैसे कार्यों में 200 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन बालको प्रबंधन और ठेकेदार ने इन कर्मचारियों की पीएफ की राशि ही जमा नहीं की। जांच में पाया गया कि ठेकेदार एके सिन्हा ने कर्मचारियों का पीएफ ही नहीं काटा। बालको प्रबंधन ने इस पर निगरानी भी नहीं रखी है।

ईपीएफओ का आदेश

बालको प्रबंधन के साथ ठेकेदार को 65 लाख 54 हजार 48 रुपए की राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। ईपीएफओ के इस आदेश से 200 कर्मचारियों को पीएफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे तो साफ पता चलता है कि बालको प्रबंधन अपने ठेका कर्मचारियों का कितना ध्यान रखता है।

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