स्वच्छता महाअभियान के दूसरे चरण में मुड़ापार व कैलाशनगर वार्ड में चलाई गई वृहद स्वच्छता ड्राईव…..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN.  कोरबा जिले में स्वच्छता महाअभियान के दूसरे चरण के प्रथम दिन निगम के रविशंकर नगर जोन अंतर्गत मुड़ापार वार्ड एवं बालको जोनांतर्गत कैलाशनगर में वृहद स्वच्छता ड्राईव संचालित की गई। इस दौरान नालियों की सतह से सफाई, सड़कों के किनारे उगी बर्म, झाडी की सफाई, कचरे का त्वरित उठाव एवं परिवहन सहित सड़क रोशनी, पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया। वहीं सी.एण्ड डी. वेस्ट का उठाव तथा सार्वजनिक स्थल पर गदंगी करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर संबंधितों पर अर्थदंड भी लगाया गया।

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उल्लेखनीय है कि कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के दिशा-निर्देशन में 25 जनवरी से नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड एवं बस्तियों में क्रमशः स्वच्छता का महाअभियान चलाकर विशेष साफ-सफाई के कार्य कराए जा रहे हैं।

इसके तहत प्रथम चरण में 25 जनवरी से 06 फरवरी तक यह अभियान विभिन्न वार्डो में चलाया गया, जिसके तहत परिवहन नगर, पाड़ीमार 01, नेहरूनगर, पाड़ीमार 02, पुरानी बस्ती, कांशीनगर, पंप हाउस, सर्वमंगला नगर आदि वार्डो की विभिन्न बस्तियों, पारों, मोहल्लों, मुख्य मार्गो व संपर्क सड़कों में वृहद स्वच्छता ड्राईव संचालित कर व्यापक पैमाने पर साफ-सफाई के कार्य कराए गए थे। 17 जनवरी से स्वच्छता महाअभियान का अगला चरण फिर से प्रारंभ किया गया तथा नगर निगम के रविशंकर जोनांतर्गत मुड़ापार वार्ड एवं बालको जोनांतर्गत कैलाशनगर वार्ड में स्वच्छता ड्राईव संचालित कर वृहद पैमाने पर साफ-सफाई के कार्य किए गए। इस दौरान निगम के उपायुक्त बी.पी. त्रिवेदी, पवन वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय तिवारी, जोन कमिश्नर प्रकाश चन्द्रा एवं एन.के. नाथ, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा, सचिन्द्र थवाईत, सहायक अभियंता विपिन मिश्रा, किरण साहू, सतानंद द्विवेदी आदि सहित निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारियों स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मचारियों ने अभियान में अपनी सहभागिता दी।

गदंगी फैलाने पर लगा अर्थदंड

उक्त अभियान के दौरान मुड़ापार वार्ड में सार्वजनिक स्थान पर गोबर फैलाकर गदंगी की गई थी, जिस पर अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति पर 1000 रूपये का अर्थदंड लगाया, इसी प्रकार मुड़ापार वार्ड में ही दुकान में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालक पर 1000 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया, साथ ही इन्हे कड़ी समझाईश दी गई कि वे सार्वजनिक स्थल पर गदंगी न फैलाएं, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग अपने दुकान, प्रतिष्ठानों में न करें।

सी.एण्ड डी. वेस्ट व कोयला सिगड़ी पर कड़ी हिदायत

अभियान के दौरान विभिन्न स्थलों पर मकानों के निर्माण व मरम्मत के कारण उत्सर्जित सी.एण्ड डी. वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़क, सार्वजनिक स्थल पर डंप पाए जाने पर संबंधितों को अधिकारियों ने कड़ी हिदायत दी तथा स्थल से सी.एण्ड डी. वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री तत्काल हटा लेने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अनेक स्थलों पर बस्तीवासियों द्वारा कोयला सिगड़ी जलाकर उसके जहरीले धुएं से आबो-हवा खराब करने वालों को भी अधिकारियों को कड़ी समझाईश दी तथा कोयला सिगड़ी से उत्पन्न होने वाले जहरीले धुएं से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान की जानकारी देते हुए उन्हें हिदायत दी कि वे इंर्धन के रूप में कच्चे कोयले का उपयोग कदापि न करें।

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