कलेक्टर  संजीव झा ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, आरबीसी 6-4 के तहत कुल 20 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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कोरबा Now Hindustan कलेक्टर संजीव झा ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 05 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। अनुविभाग पोंडीउपरोड़ा अंतर्गत ग्राम बुढ़ापारा निवासी कुमारी अंजली की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गयी थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनके पिता शिवकुमार को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील करतला के अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा निवासी राखी गुप्ता की मृत्य सर्पदंश से हो गयी थी। इस प्रकरण में उनके पति हरिराम गुप्ता को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। तहसील हरदीबाजार के अंतर्गत ग्राम छिन्दपानी के निवासी कार्तिकराम की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। उनकी पत्नी अहिल्याबाई को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील बरपाली के अंतर्गत जर्वेे रनईडीह निवासी विश्वनाथ कंवर की मृत्यु सर्पदंश से हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नि सेवती बाई कंवर को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार तहसील करतला अंतर्गत बिंझकोट निवासी परमिला राठिया की आग में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम वारिस उनके पति बेदराम राठिया एवं उनके पुत्र-पुत्री सुमेश्वरी, संजू एवं गजानंद को संयुक्त रूप से चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई।

अपर कलेक्टर  विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 20 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।

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