आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के गंभीर आरोप पर जुर्म दर्ज……..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. Korba. 01 अप्रैल को पुलिस चौकी सीएसईबी, थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि युवती का संपर्क एक विधि से संघर्षरत बालक से था, जिससे वह नियमित रूप से वीडियो कॉल, संदेशों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करती थी।

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घटना वाले दिन दोनों के मध्य कुछ विवाद हुआ, जिसके पश्चात मृतका ने उक्त बालक को आत्महत्या की मंशा जताई और तत्पश्चात फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सायबर सेल की तकनीकी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बालक द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था एवं वह आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा था।

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए परिजनों की शिकायत एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अपराध क्रमांक 170/2025, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि से संघर्षरत बालक को 10 अप्रैल को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान कथित आरोपी बालक ने अपने कृत्य को स्वीकार किया, जिसके उपरांत विधि-सम्मत कार्यवाही करते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा के समक्ष प्रस्तुत कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।

कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करी है कि वे किशोरों के मोबाइल एवं इंटरनेट उपयोग पर सतत निगरानी रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को प्रदान करें, जिससे समय रहते आवश्यक कदम उठाया जा सके।

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