NOW HINDUSTAN. Korba. छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए विद्यालयो के ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। पूर्व आदेश क्रमांक एफ 3-2/2016/20-तीन, 20 सितंबर 2024 के अनुसार यह अवकाश 01 मई से 15 जून 2025 तक निर्धारित था।
अब संशोधित आदेश के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 जून 2025 तक रहेगा। यह संशोधन शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय सभी शालाओं पर लागू होगा। शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा और पूर्व आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है ताकि उन्हें गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।
छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विद्यालयीन छात्रों को बड़ी राहत दी है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी विद्यालयो में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी।