कलेक्टर श्री संजीव झा ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि,आरबीसी 6-4 के तहत कुल 20 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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कोरबा NOW HINDUSTAN कलेक्टर कोरबा संजीव झा ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 05 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस/ मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम रानीमार निवासी रैमुन बाई की मौत सर्पदंश से हो गई थी। मृतका के परिवार के निकटतम सदस्य उनकी वारिस बहन रामवती को चार लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। तहसील पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत ग्राम सिर्री निवासी सुखराज सिंह की बम्हनीनदी के पानी मे डूबने से मौत हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी वारिसान पुत्र ज्ञान सिंह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कटघोरा अनुविभाग के तहसील दर्री ग्राम बरमपुर निवासी धनेश राम पटेल की नहर के पानी मे डूबने से मौत हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी बसंती बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरबा अनुविभाग अंतर्गत तहसील कोरबा के अटल आवास निवासी संजय यादव की तालाब के पानी मे डूबने से मौत हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी वारिस पत्नी चंद्रिका को चार लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि दी गई है। इसी तरह कटघोरा तहसील अंतर्गत ग्राम मोहनपुर निवासी वीरेंद्र पाल की कुएं के पानी मे डूबने से हो गई थी। जिस पर उनकी पत्नी सावित्री कंवर को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।
अपर कलेक्टर  विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है । मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 20 लाख रुपए की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी गई है ।

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