जिले के सभी गाँवों में 23 जनवरी से होंगी ग्राम सभाएँ , वन अधिकार पत्र एवं जाति प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदनों का होगा अनुमोदन..

Rajesh Kumar Mishra
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कोरबा NOW HINDUSTAN कोरबा जिले के सभी गांवो में 23 जनवरी से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में वन अधिकार मान्यता पत्र के प्राप्त आवेदनों एवं जाति प्रमाण पत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही गांवों में निवासरत् बैगा-गुनिया का भी अनुमोदन किया जाएगा। प्रत्येक गांव में खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम 2022 के नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा के पेसा नियम 23 के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर संजीव झा ने गांवो में ग्राम सभा बैठक आयोजित करने और बैठक में ग्रामीणों की शत-प्रतिशत उपस्थिति-गणपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित गांव के सरपंच, पंच एवं सचिव को सौंपा गया है। जारी आदेशानुसार सभी विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामवार, ग्रामसभा के सम्मेलन के लिए समय सारणी निर्धारित कर अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम सभा में विकासखण्ड स्तर के मैदानी-क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभा में पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध में चर्चा सहित दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं कृत्रिम अंग उपकरण हेतु पात्र दिव्यांगजनों का ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाएगा। जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन बिछाने एवं जल शुद्धिकरण संयंत्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव एवं सहमति प्रदाय किए जाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ओडीएफ हो चुके ग्राम का प्रस्ताव एवं ओडीएफ प्लस माॅडल का प्रस्ताव पारित होने पर भी चर्चा की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम एवं सीएससी के कार्यों का टाइड फण्ड अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु चर्चा किया जाएगा।

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ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन भी किया जाएगा। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। ग्राम सभा बैठक में जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा तथा सुराजी गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा बैठक में जरूरतमंद लोगों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी बैठक में दी जाएगी। बैठक में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाने की भी चर्चा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023 – 24 का निर्माण के लिए पूर्व वर्ष की जीडीपी में दिए गए कार्यों का आकलन कर 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं।

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