16 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की जिला न्यायाधीश के द्वारा ली गई बैठक….

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN श्री डी. एल. कटकवार, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत दिनांक 16 दिसम्बर 2023 को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक, सिविल, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के राजीनामा योग्य प्रकरणों को शामिल करते हुये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिसमें अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु जिले के समस्त बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अधिवक्ताओं की बैठक ली गई।

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उक्त बैठक में खगेश साहू, यूनाइटेड इंडिया इंश्यू. कंपनी, प्रताप केरकेट्टा, न्यू इंडिया इंश्यो. कंपनी, श्रीमती शारदा नामदेव, आर.एन. राठौर, श्री सी.बी. राठौर, श्री एस.के. मोदी, श्रीमती अंजू मिस्त्राी, धनेश कुमार सिंह, श्रीमती सुमन तिवारी, अरूण बजाज, पी.एस. राजपूत, राज कुमार यादव, सुनील यादव, हरि शंकर श्रीवास,  सुबहान अहमद सिद्दकी, संजय जायसवाल,  कुतेंद्र प्रसाद कंवर एवं श्रीमती कृष्णा सूर्यवंशी अन्य पदाधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित हुये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।
नेशनल लोक अदालत के बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिक निगम कोरबा के प्रीलिटिगेशन के प्रकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। दिनांक 05 दिसंबर 2023 तक समस्त प्रकार के प्री-लिटिगेशन के प्रकरण लिया जावेगा एवं दिनांक 28 नवंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत में रखे गए प्री-लिटिगेशन, बैंक रिकवरी के संबंध में जिले के बैंक, दूरसंचार विभाग, नगर निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं की बैठक लिया जावेगा।

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