
NOW HINDUSTAN दिनांक 15/01/2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ओडिसा राज्य से बसना की ओर टाटा 1109 वाहन क्रमांक CG04JD7651 से अवैध रूप से कबाडी सामान आ रहा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ के और गवाह के साथ घटना स्थल परसकोल चौक के पास उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया । वाहन चालक का नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम प्यारी लाल साहू पिता दुर्योधन साहू, उम्र 37 वर्ष, सा० धुमाभाटा, थाना जगदलपुर (उड़ीसा) व ड्रायवर सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम जोगेश्वर मांझी पिता धरणीधर मांझी, उम्र 19 वर्ष, सा० सराईकेला, शाना जगदलपुर जिला बरगढ़ (उड़ीसा) का निवासी होना बताये। वाहन में क्या है पूछने पर वाहन के पीछे डाला में लोहे का एंगल, छड़, राड़, पाईप, लोहे का प्लेट, वाहनों के पार्टस बोरिंग का लोहा एवं विभिन्न प्रकार के लोहा टीना का कवाडी सामान होना बताया । तब उक्त वाहन में रखे सामान को रखने व ले जाने / परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जो कोई दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिये जो चोरी का सामान होने के माकूल संदेह में टाटा 1109 वाहन एवं माल का श्री महालक्ष्मी राईस मील बसना के धर्मकांटा से तौल कराया गया जो टाटा 1109 वाहन सहित माल का वजन 21540 किलोग्राम हुआ टाटा 1109 वाहन को कबाड़ी सामान सहीत कुल कीमती 17,67,000/- रु० को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया आरोपियों का कत्य धारा 41(1+4) जाफौ/379 भादवि का पाये जाने से विधिवत मौके पर इस्त०कं० 0/2024 धारा 41 (1+4) जफौ/379 भादवि के तहत जप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया है।
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संपूर्ण कार्यवाही थाना बसना पुलिस स्टाफ द्वारा किया गया है।



