NOW HINDUSTAN. कोरबा जिलान्तर्गत 19 जुलाई को प्रार्थी मनोज कुमार साहू उर्फ मनोज साहू पिता बेनी माधव साहू उम्र 55 साल निवासी महाराणा प्रताप नगर क्वा नं. एमआईजी-1/156 थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग.) के द्वारा चौकी सीएसईबी में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है, कि वह घुड़देवा प्राईवेट स्कूल मे शिक्षक के पद पर पदस्थ है, जो दिनांक 23 अगस्त के दोपहर करीबन 12:00 बजे अपने मोटर सायकल से साडा कन्या विद्यालय टी.पी. नगर कोरबा मे निज कार्य से आया था एवं स्कूल के बाहर गेट के पास अपने मोटर सायकल को खड़ा कर अंदर चला गया था, जो दोपहर करीबन 3:00 बजे काम कर बाहर आया तो देखा कि इसका मोटर सायकल नहीं थी। कोई अज्ञात चोर उसे चोरी कर ले गया था।
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प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 506/2024 धारा 303 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटनास्थल के आस पास का सीसीटीवी फुटेज देखा गया है जिसमें दो युवकों द्वारा प्रार्थी के मोटर सायकल को चोरी कर ले जाते स्पष्ट रुप से दिखाई दिए, जिनकी पतासाजी हेतु मुखबीर तैनात किया गया।
कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर एक कथित आरोपी को ग्राम भैंसो थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा हाल मुकाम होटल सेंटर प्वाइंट के बगल में टी.पी. नगर चौकी सीएसईबी थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा, दूसरा कथित आरोपी ग्राम लीमडीह (तुमान) थाना उरगा जिला कोरबा हाल मुकाम कहरा मोहल्ला राताखार थाना कोतवाली जिला कोरबा, को पकड़कर पूछताछ करने पर प्रार्थी के मोटर सायकल को मिलकर चोरी करना एवं मोटर सायकल के समस्त कलपुर्जे खोलकर एक कथित आरोपी के घर में रखना तथा उक्त वाहन के इंजन तथा साईलेंसर को निकालकर टी.पी. नगर में कबाड़ी के पास ले जाकर बिक्री कर देना बताया,
पकड़े गए कथित आरोपियों के निशानदेही पर मोटर सायकल का बॉडी एवं कलपुर्जे खुले हुए हालत में कथित आरोपी के मकान से जप्त किया गया, तथा आरोपीगण के निशानदेही पर टी.पी. नगर स्थित कबाडी के कबाड़ गोदाम पहुंचकर तस्दीक किया गया, जो कबाड़ गोदाम में कब्जे से मोटर सायकल का इंजन कलपुर्जा सहित 1 नग साइलेंसर जप्त किया गया।
मामले में आरोपीगण को धारा 303 (2) 238,3 (5), 317 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिगाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं जेल वारंट बनने पर जिला जेल कोरबा में दाखिल किया गया है। कबाड़ी के विरुद्ध पृथक से अंतर्गत धारा 35 (1) (b) (ii) बी. एन.एस.एस. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

