NOW HINDUSTAN korba. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थ गौतम ने कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से संबंधित मामले में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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जिला स्तरीय छानबीन समिति ने जांच पड़ताल के बाद महापौर के जाति प्रमाण पत्र को बोगस पाया था और इसे निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र ने बताया कि महापौर के द्वारा इस मामले में अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि तक संबंधित निर्णय पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था से फिलहाल महापौर राजकिशोर को कुछ राहत हुई है, जिनका पद खतरे में बना हुआ था।

