हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद का फैसला सुनाया तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने….

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. कोरबा जिलान्तर्गत एक फार्म हाउस में लगभग डेढ़ साल पहले किए गए जानलेवा हमले में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। विचाराधीन इस प्रकरण में न्यायालय ने पर्याप्त सबूत और साक्ष्य होने से दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रार्थी निवासी एसईसीएल सुभाष ब्लॉक, मकान नंबर सीएच/14 चौकी मानिकपुर का रहने वाला है। घटना क्रम में 2 मार्च 2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे डायल 112 के द्वारा उसके भतीजे को फोन पर बताया कि उसके भाई को जिला अस्पताल लेकर आ रहे हैं। जब वह जिला अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उसका भाई रक्त रंजित था, उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, सीना, चेहरा तथा सिर के पीछे भाग में चोट लगा था, खून निकल रहा था, जिसे तत्काल उपचार कराना शुरु किये।

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उसने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तब उसका भाई ने पूरा घटनाक्रम उसे विस्तार से बताया बताया। सूचना पर डायल 112 वाले उसे उठाकर जिला अस्पताल लेकर आये। परन्तु यहाँ से रेफर कराकर गंभीर हालत में एनकेएच अस्पताल में भर्ती कराये। उपचार के दौरान 3 मार्च 2023 को प्रातः 5:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। श्री द्विवेदी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन रामपुर द्वारा देहाती नालसी दर्ज कर बाद में थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 177/2023 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता का एफआईआर दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रकरण विचरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।

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