NOW HINDUSTAN. कोरबा जिला में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के आरोप में निजी कंपनी को दीपका नगर पालिका द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने बगैर अनुमति कार्य कैसे शुरू कर दिया। आपके द्वारा नगर पालिका परिषद् दीपका क्षेत्र के तहत गौरव पथ पर दीपका मार्केट लेवल क्रॉसिंग पर एक आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नगर पालिका परिषद् दीपका द्वारा वर्तमान तक नहीं दी गई है।
नोटिस में आरोप लगाते हुए आगे लिखा है कि आपका यह कृत्य नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 (क) धारा के विपरीत है। आपके उक्त कृत्य पर न्यायिक एवं विधि सम्मत कार्यवाही अधिरोपित किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधा-अधूरा है जिसमें आरओबी का सम्पूर्ण नक्शा, ड्राईंग डिजाईन एवं साईट प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपके द्वारा बिना सूचना के कार्य प्रारंभ किये जाने से नगर की आवागमन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गयी है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है जिससे दुर्घटना की बहुत अधिक की संभावना बढ़ गयी है।
जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी के द्वारा गौरव पथ मार्ग पर बाकायदा कार्य शुरू करने के साथ-साथ भारी वाहनों के मार्ग को भी परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों के विरोध के पश्चात कार्य को रोका गया और नगर पालिका से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जा रहा हैं बिना अनुमति के पालिका क्षेत्र में कार्य शुरू करना नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान भारी वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग कहां से दिया जाएगा, जबकि पूर्व से ही भारी वाहनों के परिवहन पर रोक लगाने की मांग क्षेत्र की जनता कर रही है।