NOW HINDUSTAN. कोरबा जिले में एक माह के भीतर बिजली चोरी के लगभग 15 प्रकरण में 15 कथित आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय द्वारा कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गयी हैं। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू के न्यायालय में विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे द्वारा विद्युत चोरी के कथित आरोपियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत कर विद्युत चोरी के प्रकरणों में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।
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जानकारी के अनुसार अधिवक्ता राजेश कुर्रे ने प्रकरणों में कंपनी की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विद्युत चोरी के कथित 15 आरोपियों को अर्थदंड एवं कारावास से दंडित किया गया है, जिससे विद्युत चोरी करने वालो के मध्य भय उत्पन्न हो गया है। विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे ने विद्युत चोरी करने वालों से अपील की है कि वे विद्युत चोरी से बचें एवं आगामी लोक अदालत 08/03/2025 से पूर्व विद्युत चोरी की जुर्माना एवं बकाया धनराशि कंपनी के संबंधित जोंन कार्यालय में जमा कर अपना अपराधिक प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरणों का निराकरण करा लेवें।

