सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लाल किले पर हमले के आरोपी आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा रखी बरकरार

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
1 Min Read

कोरबा एक और आरोपी को मिलेगी फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की उसकी अर्जी दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। मोहम्मद आारिफ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मौत की सजा पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए सजा कम नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसे लोगों पर डर बैठेगा जो अपराध करने के बाद यह सोचते हैं कि उनकी सजा कम हो सकती ह

Share this Article