कोरबा एक और आरोपी को मिलेगी फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की उसकी अर्जी दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। मोहम्मद आारिफ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मौत की सजा पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए सजा कम नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसे लोगों पर डर बैठेगा जो अपराध करने के बाद यह सोचते हैं कि उनकी सजा कम हो सकती ह