नशा का इंजेक्शन बेचने का आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपी को हुआ सश्रम कारावास की सजा…..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN. Korba.  कोरबा अंचल सीएसईबी सहायता केंद्र पुलिस ने टी.पी. नगर स्थित नया बस स्टैण्ड के पास घूम-घूमकर नशा में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनका आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपी को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

27 अप्रैल 2022 को सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी एसआई नवल साव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टी.पी. नगर स्थित नया बस स्टैण्ड के पास 2 लोग इंजेक्शन बेचने के लिए घूम रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में चौकी स्टाफ के साथ दबिश दी गई। नया बस स्टैण्ड में 2 लडके पेन्टाजोसीन लैक्टेट इंजेक्शन रिडॉफ बैग में रखे हुये बेचने हेतु ग्राहक खोजते मिले। बैग की तालाशी लेने पर कुल 435 नग इंजेक्शन बरामद हुआ। कथित आरोपी को गिरफ्तार कर 22बी नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना उपरांत प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीध (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती गरिमा शर्मा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को धारा 22(इ) एनडीपीएस एक्ट में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतायी जायेगी।

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