NOW HINDUSTAN. Korba. जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले मांगों को लेकर सेवा सहकारी समितियों के कर्मियों द्वारा की जा रही हड़ताल और सख्ती स्वरूप कुछ बर्खास्तगी की कार्यवाही के मध्य शासन ने
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“एस्मा एक्ट” लागू कर दिया है।
15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी, 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act 1979) लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये।
अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची के खण्ड क-क. (दो) (क) (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 तक की कालावधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।