
NOW HINDUSTAN कोरबा /महासमुंद पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह(IPS) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी पिथौरा प्रेमलाल साहू के मार्गदर्शन में आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब रखने/बिक्री करने/परिवहन करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। पटेवा पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर गवाह एवं पुलिस स्टाफ के साथ घटना स्थल पहुचकर आरोपी के घर के सामने बेहरा पेड़ के नीचे ग्राम बरभाठा में आरोपी नरेन्द्र आवड़े पिता मोहर दास आवड़े उम्र 25 वर्ष साकिन बरभाठा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 03 अलग-अलग पांच लीटर क्षमता वाली पीला रंग के प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई करीबन 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती करीबन 4500 रूपये रखे मिलने पर उसे जप्त किया गया । थाना पटेवा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 168/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय ज्यूडिशयल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक शशांक पौराणिक थाना प्रभारी थाना पटेवा, प्रआर प्रदीप कुमार बरिहा, आरक्षक तिलक साहू, गिरीवर साहू, महिला आरक्षक पुष्पलता ठाकुर व थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।


