NOW HINDUSTAN कोरबा राष्ट्रीय तंबाकू अधिनियम कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कटघोरा थाना क्षेत्र के बस स्टैण्ड तहसील चौक न्यायालय के पास महाविद्यालय, स्कूल क्षेत्र में कोटपा एक्ट के अंतर्गत कुल 21 प्रकरणों में 4600 रूपए का चालान किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि संबंधित प्रकरणों में विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर दुकानों में चस्पा किया गया। इसके साथ ही उनको तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा 04 एवं 06 के तहत 200 रूपए तक जुर्माना का प्रावधान है।