एसईसीएल में अब बेटे के साथ बेटी को भी रोजगार देने अधिसूचना जारी , 50 फीसदी आर्थिक मुआवजा देने का भी निर्देश….

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN कोरबा कोयलाकर्मियों के लिए हुए 11वें वेतन समझौता के क्रियान्वयन का आदेश कोल इंडिया ने जारी कर दिया है। इस संबंध में एमपी एंड आईआर जी.एम. गौतम बनर्जी की ओर से अधिसूचना जारी कर एसईसीएल समेत सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी को पत्र भेजा गया है। उसमें सामाजिक सुरक्षा, भारत भ्रमण, आवास भत्ता समेत 10 बिंदुओं पर हुए समझौतों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। समझौते के तहत आश्रितों के लाइव रोस्टर में अब बेटे के साथ बेटी को भी शामिल किया गया है।
कर्मी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बेटे के साथ बेटी भी 18 साल की उम्र पूरी होने पर नौकरी पाने की हकदार हो सकेगी। अब तक सिर्फ बेटा का इसका हकदार था। कर्मी की मृत्यु होने पर पति पत्नी के साथ बेटे को भी व्यस्क होने तक 50 फीसदी आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश भी अधिसूचना में शामिल है। वेतन समझौते में कर्मी के मेडिकली अनफिट होने पर आश्रित को नौकरी देने की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि क्रियान्वयन का आदेश जारी होने से कोयलाकर्मियों की लंबित मांग पूरी हुई।

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