
NOW HINDUSTAN. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा एक पत्र जारी कर आदेशित किया गया है कि नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत व नगर पालिका निगम में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 9 उपधारा (1) खंड (ग) अथवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 उपधारा (1) खंड (ग) के प्रावधान अंतर्गत नामांकित पार्षद के रूप में एल्डरमैन एवं दिव्यांग वर्णित सदस्य की की गई नियुक्तियों राज्य शासन के एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।
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