हिट एंड रन” कानून में बदलाव के विरोध में जिले में अब ऑटो संघ ने भी दिया अपना समर्थन, विरोध में जिले में थम जाएंगे ऑटो के पहिए…..

Rajesh Kumar Mishra
Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN कोरबा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून में सड़क दुर्घटना कर भागने वाले चालकों को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है। इसके विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है।
इसी कड़ी में कोरबा जिले में भी इस कानून के विरोध में ट्रक, बस और अन्य चारपहिया गाड़ियों के चालक हड़ताल पर हैं। अब शहर के ऑटो चालक संघ ने भी इस नए कानून का विरोध करने अपना समर्थन दे दिया हैं। कोरबा जिला ऑटो संघ ने तय किया है कि संघ के अंतर्गत चलने वाले लगभग 2500 सवारी ऑटो जिसमे पेट्रोल चलित ऑटो और ई-रिक्शा आदि शामिल है वे बुधवार को नहीं चलेंगे। इस आदेश के पालन में जहां ऑटो चालकों का समर्थन है वहीं मालवाहक और छोटा हाथी वाहन चालक संघ ने भी बुधवार को वाहन नही चलाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है की हड़ताल का समर्थन नहीं करने वालों पर ऑटो संघ ने पेनाल्टी भी लगाने का निर्णय लिया है। कोरबा जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष ने नए कानून को लेकर कहा की चालक यदि दुर्घटना होने के बाद इसके परिपालन में घायल को अस्पताल ले जाने गाड़ी से उतरे तो पहले जनता उसकी जान ले लेगी। अब यदि ऑटो संघ के आदेश का पूर्ण परिपालन होगा तब कल ऑटो से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी समस्या से रूबरू होना पड़ेगा।

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