सरकारी नौकरी लगाने के एवज में कुल 9,50,000 रूपये की धोखाधड़ी ।
05 व्यक्तियों से अलग-अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी किया गया
कोरबा NOW HINDUSTAN पामगढ़ प्रार्थी रामगोपाल दिनकर उम्र 27 वर्ष निवासी मेऊ थाना पामगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मार्च 2022 में आरोपी शैलेंद्र मांडले उम्र 34 वर्ष और खिलेंद्र जयसवाल उम्र 34 वर्ष दोनों निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी जांजगीर द्वारा प्रार्थी से स्वास्थ विभाग वार्ड ब्वाय में नौकरी लगाने के नाम से 3 लाख रुपये, नरेश टण्डन उम्र 37 वर्ष निवासी मेउ से शिक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम से 150000 रुपये, तेरस राम कुर्रे उम्र 66 वर्ष निवासी मेऊ से वार्ड ब्वाय की नौकरी लगाने के नाम से 150000 रुपये, रामगोपाल उम्र 27 वर्ष निवासी बुंदेला से फुट विभाग में नौकरी लगाने के नाम से 150000 रुपये एवं धरमलाल अनन्त से वार्ड ब्वाय में नौकरी लगाने के नाम से 2 लाख रुपये इस प्रकार आरोपियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम से कुल 9,50,000 रूपये की धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थियों द्वारा उक्त राशि को रोजी मजदूरी कर एकत्र कर आरोपियों को देना बताया गया है। प्रार्थियों द्वारा दोनो आरोपियों से लगातार अपना पैसा मांगा जा रहा था लेकिन उनके द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था। आरोपियों के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 485/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी शैलेंद्र मांडले उम्र 34 वर्ष और खिलेंद्र जयसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी जांजगीर को साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर दिनाँक 14.12.22 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक सनत मांत्रे, सउनि सुनील टैगोर, प्रधान आरक्षक सुधीर साहू, आरक्षक उमेश दिवाकर, टिकेश्वर राठौर तथा सायबर सेल से स उ नि मुकेश पाण्डेय, प्र.आर. बलबीर सिंह, जितेंद्र परिहार, मो. तौफिक एवम आरक्षक विवेक सिंह का सराहनीय योगदान रहा।