NOW HINDUSTAN. कोरबा। पारिवारिक विवाद और वैवाहिक रिश्तों में आई दरार अब आपराधिक मुकदमे तक पहुंच गई है। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कोर्ट परिसर के बाहर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार एफआईआर क्रमांक 0625/2026 दिनांक 04 जुलाई 2026 को शाम 6:04 बजे सिविल लाइन थाना में दर्ज की गई। मामले में दिलीप दास निवासी आदर्श नगर, कृष्णापुर, कोरबा की शिकायत पर उनकी पत्नी सुमिता दास और राम साहू को आरोपी बनाया गया है।
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कोर्ट परिसर के बाहर हुई कथित घटना
एफआईआर के अनुसार घटना 2 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे एडीएम कोर्ट परिसर के पास हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह न्यायालय परिसर में मौजूद था, तभी उसकी पत्नी सुमिता दास और राम साहू वहां पहुंचे और उसे देखकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे।
दिलीप दास का आरोप है कि दोनों ने सार्वजनिक स्थान पर उसके साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही यह भी कहा कि उसे झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उसके बच्चों को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिससे वह मानसिक रूप से काफी आहत हुआ।
पत्नी और राम साहू के संबंधों पर लगाया आरोप
एफआईआर में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसकी पत्नी सुमिता दास का राम साहू के साथ लंबे समय से संबंध है। उसने आरोप लगाया कि इसी कारण दोनों के बीच वैवाहिक संबंध खराब हुए और मामला न्यायालय तक पहुंच गया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि पारिवारिक विवाद से जुड़े प्रकरण पहले से न्यायालय में विचाराधीन हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। इसी दौरान कोर्ट परिसर के बाहर कथित रूप से दोनों ने उसे अपमानित किया और धमकाया।
शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप
एफआईआर में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी पक्ष ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को अपशब्द कहते हुए उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे झूठे मुकदमों में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके बच्चों के भविष्य को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। उसने पुलिस को बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है।
पहले से चल रहा है वैवाहिक विवाद
एफआईआर के अनुसार पति-पत्नी के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी पत्नी और राम साहू लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।
कोर्ट परिसर के बाहर हुई कथित घटना के बाद मामला केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब आपराधिक मुकदमे का रूप ले चुका है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
- धारा 296 – सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज एवं अशोभनीय व्यवहार।
- धारा 351(3) – गंभीर आपराधिक धमकी देना।
- धारा 3(5) – समान आशय से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करना।
मामले की विवेचना प्रधान आरक्षक धनंजय कुमार तिवारी को सौंपी गई है।
पुलिस ने शुरू की जांच
सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी पक्ष का इंतजार
फिलहाल मामला पुलिस जांच के अधीन है। इस एफआईआर में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं। आरोपियों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समान प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा ताकि समाचार का संतुलन बना रहे।
नोट: यह समाचार सिविल लाइन थाना, कोरबा में दर्ज एफआईआर में वर्णित आरोपों पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच अथवा न्यायालय द्वारा अभी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है।
