ठगी करने वाले कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को वापस की जा रही धनराशि…

Rajesh Kumar Mishra
3 Min Read
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.14 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.13 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.14
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.12
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.12 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.13
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.12 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.13 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.14 (1)

कोरबा 05 जुलाई 2023 NOW HINDUSTAN प्रदेश सरकार की मंशानुसार जिले में चिटफण्ड कंपनी के निवेशकों की धनराशि वापस दिलाने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयासरत् है। ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई एवं उनकी सम्पत्तियों को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। कोरबा तहसील के ग्राम कोरबा में बी. एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाइड लिमिटेड की पटवारी हल्का नंबर-16 में स्थित भूमि जिसका कुल खसरा नंबर 188/1/क/1 है। उक्त स्थित भूखण्ड 16 एवं 16बी में निर्मित दुकानों के अंतर्गत दुकान क्रमांक 16 जिसका क्षेत्रफल 23‘11‘‘× 12‘08‘‘ वर्गफीट एवं दुकान कमांक 17 क्षेत्रफल 24‘0‘‘×13‘02‘‘ वर्गफीट है। इन दुकानों को विशेष न्यायाधीश (सीजीपीडीआई) कोरबा के दाण्डिक एम.जे.सी. क्रमांक 21/2022 में 15 नवंबर 2022 को पारित आदेश के अनुसार अत्यांतिक आदेश पारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21 नवंबर 2022 को आदेश पारित कर तहसीलदार कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। तहसीलदार कोरबा द्वारा उक्त भूखण्ड की 17 लाख 81 हजार रूपए में नीलामी की कार्यवाही पूर्ण की गई है। नीलामी की राशि को निर्देशानुसार हितग्राहियों को वितरित किया जाना है। तहसीलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कंपनी मंे जिले के 2394 निवेशकों द्वारा राशि निवेशित की गई है। जिसके निवेशकों को भुगतान की कार्यवाही किया जाना है। इसी प्रकार सर्वमंगला प्रापर्टी इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को राशि वितरित किया जाना है।
अपर कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बी. एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाइड एवं सर्वमंगला प्रापर्टीज इंडिया लिमिटेड के निवेशकों की आवश्यक जानकारी आगामी 03 दिवस के भीतर प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जिसके अंतर्गत निवेशकों की कंपनी मंे निवेश किए जाने संबंधी मूल बाण्ड पेपर व निर्देशित राशि का मूल रसीद पत्र, आधार कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि, बैंक खाता क्रमांक व आईएफएससी कोड, पासबुक मुख्य पृष्ठ की सत्यापित प्रति एवं मोबाईल नंबर शामिल हैं। उन्होंने उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में पृथक से काउंटर की व्यवस्था व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है। साथ ही पूर्व में उक्त कंपनियों के छूट हुए निवेशकों से मूल बॉण्ड पेपर प्रस्तुत करने की स्थिति में उन्हें भी सूची के अंत में शामिल कर इस आशय का रिमार्क अंकित करने के निर्देश दिए हैं एवं एक बैंक के खाताधारक सभी निवेशकों की सूची में एंट्री पश्चात दूसरे बैंक के खाताधारकों की एंट्री प्रारंभ की जाएगी। अपर कलेक्टर ने निवेशकों की डाटा एंट्री में किसी प्रकार की त्रुटि न हो इस बात का विशेष ध्यान देने के लिए कहा है तथा समय सीमा में एंट्री कार्य पूर्ण कर जानकारी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में कार्यालय कलेक्टर नाजरात शाखा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है।

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.09 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.11
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.10 (3)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.09
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.10 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.10
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.11 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.10 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.11 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.06 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.07 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.06 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.07
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.08 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.08 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.09 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.43.08
Share This Article