
कोरबा NOW HINDUSTAN सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ढोड़ीपारा मोहल्ले में एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएसईबी चौकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया जहां से उसे जेल दाखिल करा दिया गया चौकी प्रभारी ने बताया कि पास्को एक्ट और धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया गया है
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घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.अगस्त को पुलिस चौकी सीएसईबी थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक प्रार्थिया के द्वारा चौकी सीएसईबी मे एक लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि घटना दिनांक 04.08.2023 को शाम करीब 5:00 बजे प्रार्थीया काम करने के लिए बाहर गई हुई थी इस दौरान आरोपी मोहम्मद मुस्तफा निवासी ढोढ़ीपारा मेन रोड सुलभ शौचालय कोरबा का प्रार्थीया के घर आकर उसकी नाबालिग दिव्यांग पुत्री उम्र 13 साल के साथ छेड़छाड़ किया है। प्रार्थीआ के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस चौकी सीएसईबी थाना सिविल लाइन जिला कोरबा में अपराध क्रमांक 346/2023 धारा 354 ipc 8 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवीन पटेल द्वारा अपने मातहत स्टाफ के साथ मिलकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी मोहम्मद मुस्तफा पिता अमीर हसन उम्र 39 साल निवासी ढोडीपारा मेन रोड सुलभ शौचालय चौकी सीएसईबी जिला कोरबा को घटना के संबंध में पूछताछ कर जुर्म घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं न्यायालय आदेश से जेल वारंट बनने पर जिला जेल कोरबा दाखिल किया गया है।


