पेड न्यूज पर कार्यवाही हेतु एमसीएमसी की बैठक 12 अप्रैल को….

Rajesh Kumar Mishra
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NOW HINDUSTAN कोरबा 11 अप्रैल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुप्रमाणन एवं मीडिया अनुवीक्षण समिति की बैठक 12 अप्रैल को शाम 05 बजे आयोजित होगी। समिति द्वारा मीडिया अनुवीक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत पेड न्यूज के मामलों के संबंध में चर्चा की जाएगी। अनुवीक्षण इकाई द्वारा विगत सप्ताह में समाचार पत्रों में प्रकाशित संदिग्ध पेड़ समाचारों और वेबपोर्टल न्यूज़ सहित अन्य माध्यमों में किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में बनाये जा रहे माहौल और लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके साथ ही एक ही जैसे समाचारों को भी चिन्हित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज सहित भ्रामक समाचारों के प्रकरणों पर कार्यवाही के निर्देश है। लगभग 30 से अधिकारियों की टीम हर पल की खबर पर निगरानी रख रहे हैं। चुनाव संपन्न होने तक सभी चैनलों के प्रसारण को देखा जा रहा है। प्रमाणन की जरूरत इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित केबल, रेडियो, ई पेपर, सिनेमा घर और सार्वजनिक दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए होगा। सभी तरह की मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापनों का कन्टेन्ट आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा इसकी प्रकाशन प्रसारण अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेड न्यूज के बारे में बताया कि पेड न्यूज (क्रीत समाचार) से तात्पर्य समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों से है, जो वास्तव में किसी दल अथवा प्रत्याशी द्वारा अपने लाभ के लिए प्रायोजित किए जाते हैं।

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निर्वाचन संबंधी किसी भी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चा अथवा अन्य किसी भी अभिलेख में प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम और पता छपा होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर सजा अथवा जुर्माना हो सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के अंतर्गत किसी प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो यह अवैध होगा।

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