NOW HINDUSTAN. Korba. पाली-तानाखार के पूर्व विधायक और उनके बेटे के नाम की गई बेशकीमती जमीन का नामांतरण निरस्त हो गया है। आरोप हैं की उन्होंने चर्च के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीन की खरीदी-बिक्री की थी। इस मामले में पूर्व विधायक और उनके बेटे सहित 10 लोगों के खिलाफ कूटरचना कर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है।
कलेक्टर की पहल पर जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कर फिर से उसे चर्च के नाम पर रिकार्ड दुरुस्त करा दिया गया है। दरअसल, शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख रुपए में खरीदा गया। जबकि खरीद-बिक्री का अधिकार किसी को नहीं है।
शिकायतकर्ता के अनुसार जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। जिसका सौदा इसी कीमत पर हुआ है। लेकिन, आपसी सौदे में जमीन की कीमत 99 लाख रुपए बताकर बाकी के पैसों का बंदरबाट किया गया है। जबकि, संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और न हीं क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन खरीदने का अधिकार है।
न्यायालय में परिवाद लगाने के बाद दर्ज की गयी एफआईआर
जानकारी के अनुसार बीलपुर विद्यानगर निवासी ने कूटरचना और षडयंत्र कर जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। इसमें बताया था कि वे चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के जरिए तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है।संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है। साल 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है। उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के रिकॉर्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने पर कार्यवाही करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके चलते उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस को अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।
जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके बेटे सहित 10 लोगों के खिलाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है।